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Showing posts from October, 2024

1 दिन में कोर्ट मैरिज कौन-कौन कर सकता है?

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  हिंदू, बौद्ध, जैन, और सिख समुदाय के लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का फायदा उठाते हुए, आर्य समाज में शादी करने, के पश्चात कोर्ट में अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा कर एक दिन में ही कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आर्य समाज में शादी करने के बाद, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आपको उसी दिन कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के कुछ ही दिनों बाद आपको कोर्ट से सबूत के तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। मैरिज सर्टिफिकेट को कानूनी रूप से शादी का सबूत माना जाता है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से, कोई अवांछित घटना घटने, या घटने की संभावना होने पर भी आपको पुलिस की सुरक्षा भी प्रदान की जा सकती है। यह एक्ट हिंदू, बौद्ध, जैन, और सिख समुदायों के लिए लागू होता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः लगभग चार से पांच घंटे का समय लग सकता है। इस प्रकार, आप एक दिन में कोर्ट मैरिज कर, के शादी शुदा कपल बन सकते हैं। यह तो हुई ऑफलाइन प्रक्रिया, परंतु आप ऑनलाइन माध्यम से भी एक ही दिन में शादी कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है प्रोसेस एक दिन में ही ऑनलाइन कोर्ट मैरिज करने का। दिन में कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया  आजकल द

लव मैरिज के बाद रेप का केस फाइल होने पर क्या करें 2023?

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भारतीय कानून के अनुसार, अलग -अलग एक्ट्स में कई सारे प्रोविजन्स हैं। इनमे कई सारे रेप के लिए भी है। रेप शब्द को भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 375(1) के तहत कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है।  इस कानून के प्रोविजन्स के तहत रेप की परिभाषा और उसके लिए सजा दोनों के बारे में विशेष रूप से बताया गया हैं। इस सेक्शन में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला की सहमति के बिना उसके निजी अंगों या ऐसी किसी वस्तु में प्रवेश करता है या उसके साथ संभोग करता है, तो ऐसा कृत्य रेप  की श्रेणी में आता है। रेप को भी कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे सेक्शन  376 (2) हिरासत में रेप , सेक्शन  376 (ए) वैवाहिक रेप , सेक्शन , सेक्शन  376 (बी से डी) यौन संभोग जो रेप  की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की सेक्शन  228 (ए) के तहत प्रावधान कहता है कि रेप  पीड़िता के नाम का खुलासा किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिस व्यक्ति ने नाम का खुलासा किया है उसे दो साल के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन  164(5) के तहत रेप  पीड़ितों की मे